उत्तराखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिये गए सरकारी आवासों का किराया माफ करने के लिए अध्यादेश लायी है. इस अध्यादेश के जरिये पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब वो लाखों रुपये नहीं चुकाने होंगे, जो कि आबंटित आवासों हेतु उन्हें चुकाने थे. दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने उन सभी नेताओं से किराया वसूलने का आदेश दिया, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री होने की हैसियत से सरकारी आवास निशुल्क आवंटित थे.