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प्रेस  विज्ञप्ति  13 मई 2024

अगिआंव से विधायक रहे कॉमरेड मनोज मंज़िल को आज पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी. बड़गांव मामले में  13 फरवरी को कॉमरेड मनोज मंज़िल और 22 अन्य को  जिला न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुना दी गयी थी और इसके फलस्वरूप कॉमरेड मनोज मंज़िल की विधानसभा रद्द कर दी गई थी.

उक्त आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में अपील की गयी थी.

भाकपा (माले) के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा, "  फासिस्ट मोदी हुकूमत  को सत्ता से उखाड़ फेंकने और शाहबाद- मगध में इंडिया गठबंधन के उम्मीद्वारों की जीत सुनिश्चित करने में कॉमरेड मनोज मंज़िल  को मिली जमानत बड़ी ऊर्जा का काम करेगी. हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे !"

पटना उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए भाकपा (माले) के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल ने उम्मीद जताई कि बाकी 22 कॉमरेडों को भी शीघ्र जमानत मिल जायेगी और न्याय होगा. कॉमरेड मनोज मंज़िल को जमानत तो मिल गयी है, लेकिन निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की अर्जी जो उच्च न्यायालय के सामने लगाई गयी थी, वो अभी लंबित है.

कॉमरेड कुणाल ने उम्मीद जताई  कि उच्च न्यायालय बिना और देरी के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली अर्जी पर फैसला करेगा ताकि न्याय हो.इस पर शीघ्र फैसला इसलिए भी जरूरी क्योंकि अगिआंव विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव चल रहा है.

- केंद्रीय कमेटी, भाकपा (माले)